नकली एम्बुलेंस से शराब सप्लाई करने वाला गिरफ्तार

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March 26, 2026

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नकली एम्बुलेंस से शराब सप्लाई करने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली/द्वारका/उमा सक्सेना/-  द्वारका जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने तेज़ रफ्तार और फिल्मी अंदाज़ में पीछा करते हुए एक अंतरराज्यीय अवैध शराब सप्लायर को धर दबोचा। आरोपी ऋतिक (21), निवासी रोहतक, हरियाणा को पुलिस ने एक मारुति ईको एम्बुलेंस कार समेत गिरफ्तार किया, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब की खेप बरामद हुई।

एम्बुलेंस के फ्रेम में छिपाकर कर रहा था शराब की तस्करी
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी हरियाणा से दिल्ली में अवैध शराब की सप्लाई करता है। आरोपी ने तस्करी के लिए चालाकी से एक एम्बुलेंस कार का इस्तेमाल किया ताकि किसी को शक न हो। जब पुलिस टीम ने उसे द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित साईं मंदिर के पास रुकने का इशारा किया, तो आरोपी ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर भागने की कोशिश की।
हालांकि हेड कांस्टेबल विजेंद्र कुमार और कांस्टेबल प्रदीप ने सूझबूझ दिखाते हुए आरोपी को घेर लिया और मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

भारी मात्रा में शराब बरामद
पुलिस जांच में गाड़ी से अवैध शराब की बड़ी खेप मिली —

1400 क्वार्टर ब्लू स्टॉक (चंडीगढ़ में बिक्री के लिए)

70 बोतलें रॉयल स्टैग
14 बोतलें रॉयल ग्रीन
सभी शराब हरियाणा बिक्री के लेबल वाली पाई गई। साथ ही पुलिस ने आरोपी की मारुति ईको एम्बुलेंस को भी जब्त कर लिया।

गुरुग्राम से लाकर दिल्ली में बेचता था शराब
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ऋतिक गुरुग्राम से शराब खरीदकर दिल्ली लाता था। वह द्वारका एक्सप्रेसवे और बहादुरगढ़ बॉर्डर के रास्ते अवैध सप्लाई करता था।
उसने पूछताछ में बताया कि बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के चलते उसने यह रास्ता अपनाया। आरोपी ने यह भी कबूल किया कि उसे लीला नामक व्यक्ति ने इस धंधे में शामिल किया था, जो हरियाणा के खरखोदा इलाके का निवासी है।

पुलिस की विशेष टीम का बेहतरीन प्रदर्शन
डीसीपी द्वारका, अंकित सिंह (IPS) के निर्देशन में एसीपी ऑपरेशन राम अवतार और इंस्पेक्टर विश्वेन्द्र की अगुवाई में गठित टीम ने यह कार्रवाई की। टीम में एसआई विनोद कुमार, एचसी विजेंद्र कुमार, एचसी जगदीश चंद, सीटी प्रदीप कुमार, एचसी अजय और सीटी जयभगवान शामिल थे।
टीम ने लगातार निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी सफलता हासिल की।

केस दर्ज, आगे की जांच जारी
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर नंबर 310/2025, धारा 33/38/58(d) दिल्ली आबकारी अधिनियम एवं 345(3) बीएनएस, थाना नजफगढ़ में मामला दर्ज किया है।
अब पुलिस आरोपी के नेटवर्क और अन्य सप्लायरों की तलाश में जुटी है।

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