हाईकोर्ट का आदेश: रामनगर कांग्रेस कार्यालय को कब्जा मुक्त कर नीरज अग्रवाल को जारी हो नोटिस

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
May 16, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

हाईकोर्ट का आदेश: रामनगर कांग्रेस कार्यालय को कब्जा मुक्त कर नीरज अग्रवाल को जारी हो नोटिस

नैनीताल/अनीशा चौहान/-   उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय को खाली कराने और नीरज अग्रवाल को भवन से बेदखल करने के संबंध में राज्य सरकार और नगर पालिका परिषद रामनगर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि नीरज अग्रवाल को नोटिस देकर भवन को कब्जा मुक्त कराया जाए।

यह आदेश वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। यह जनहित याचिका प्रेम बिष्ट, निवासी ज्योलीकोट द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में उल्लेख किया कि रामनगर में कांग्रेस कार्यालय की भूमि पर उपजिलाधिकारी ने बिना किसी वैध कानूनी प्रक्रिया के उक्त भवन को व्यवसायी नीरज अग्रवाल को सौंप दिया था।

प्रेम बिष्ट का यह भी कहना था कि नीरज अग्रवाल के नाम पूर्व में हुई 90 वर्षों की लीज की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। अतः भवन की स्वामित्व एवं अधिपत्य की पात्र सरकार और नगर पालिका रामनगर है, न कि नीरज अग्रवाल। याचिकाकर्ता की इस दलील को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने आदेश दिया कि नगर पालिका परिषद रामनगर अग्रवाल को नोटिस जारी कर कब्जा हटवाने की प्रक्रिया प्रारंभ करे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox