मानसी शर्मा / – आप प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे या मिलेगी बेल? दिल्ली शराब घोटाले मामले में आज अहम दिन है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया है। आज साफ हो जाएगा कि केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं। कोर्ट बताएगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत। याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। अब दोपहर 2:30 बजे फैसला आने का इंतजार है। हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अपना फैसला सुनाएंगी।
शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी और फिर ईडी रिमांड को असंवैधानिक बताया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किंगपिन बताया है। केजरीवाल पहले ईडी की हिरासत में थे।बाद में 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। आज उनकी गिरफ्तारी का 20वां दिन है। संजय सिंह की रिहाई के बाद अब आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं।
हाईकोर्ट सुन चुका हैं दोनों पक्षों की दलीलें
इससे पहले केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि सीएम की तत्काल गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान का उल्लंघन है। वहीं, ईडी ने कहा था कि केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं।
ईडी ने याचिका के खिलाफ दलील दी है कि केजरीवाल आगामी चुनावों के आधार पर गिरफ्तारी से ‘छूट’ का दावा नहीं कर सकते। कानून उन पर और आम आदमी पर समान रूप से लागू होता है। इस मामले में HC पहले ही जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से जवाब तलब कर चुका है और सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें भी सुन चुका है।
केजरीवाल की दूसरी याचिका पर भी होगा फैसला
केजरीवाल की दूसरी याचिका पर भी आज फैसला आना है। यह फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की उस याचिका पर आएगा, जिसके जरिए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। केजरीवाल ने मांग की है कि उन्हें हफ्ते में 5 बार वकीलों से मिलने की इजाजत दी जाए। अब तक हम सिर्फ दो बार ही मिल पाए हैं।
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