पर्यावरण मंत्री ने लोगों से दीवाली को लेकर की खास अपील, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री लगा प्रतिबंध

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

September 2026
MTWTFSS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
September 30, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

पर्यावरण मंत्री ने लोगों से दीवाली को लेकर की खास अपील, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री लगा प्रतिबंध

मानसी शर्मा /-  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर बहुत कम अवधि के लिए केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग की अनुमति देगी। पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नैशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (एनजीटी), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकार कम प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है।

उन्होंने कहा कि चूंकि दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या का त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा है, जिसके दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखों की अनुमति देगा, जिनमें बेरियम सॉल्ट या कम्पाऊंड ऑफ एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट के यौगिकों का उपयोग नहीं किया जाता है।

मीत हेयर ने कहा कि दिवाली (रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक), गुरुपर्व (सुबह 4:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक और रात 9:00 बजे से रात 10:00 बजे तक), क्रिसमस की पूर्व संध्या (रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक) और नए साल की पूर्व संध्या (रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक) पर केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखे फोड़े जा सकते हैं।

‘ऑनलाइन बिक्री को प्रभावित नहीं करेगी’

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि राज्य में लड़ी पटाखों (श्रृंखला पटाखे) के निर्माण, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह भी निर्देशित किया गया है कि अनुमति प्राप्त पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जायेगी। मीत हेयर ने कहा कि फ्लिपकार्ट, अमेजऩ और अन्य सहित कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पंजाब राज्य के भीतर किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेगी और ऑनलाइन बिक्री को प्रभावित नहीं करेगी।

किसी भी उल्लंघन पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य के चयनित शहरों में अल्पकालिक निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी अनुमति प्राप्त समय के दौरान और निर्दिष्ट स्थानों पर अनुमति प्राप्त कम प्रदूषण करने वाले पटाखों की बिक्री और उपयोग सुनिश्चित करेंगे एवं दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मीत हेयर ने आम जनता से संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट पूर्व-चिह्नित क्षेत्रों/क्षेत्रों में सामुदायिक रूप से पटाखे फोडऩे को प्रोत्साहित करने की भी अपील की।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox