ऑटो में लगाना होगा जीपीएस, वरना होगी कार्रवाई

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May 7, 2026

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ऑटो में लगाना होगा जीपीएस, वरना होगी कार्रवाई

-परिवहन विभाग ने जारी की चेतावनी -दिल्ली में 1 लाख ऑटो रिक्शा

नई दिल्ली/- यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ऑटो रिक्शा में जीपीएस अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने कहा है कि ऑटो रिक्शा में जीपीएस काम नहीं कर रहा है। ऐसे में इसे तुरंत एक्टिव कराएं। ऐसा नहीं करने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऑटो चालकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में करीब 1 लाख ऑटो रिक्शा हैं। अगर जीपीएस नहीं होगा तो ऑटो की फिटनेस नहीं हो सकेगी।

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ऑटो रिक्शा में जीपीएस लगाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर से इसे अनिवार्य कर सकती है। इसी के मद्देनजर इसे अनिवार्य किया जा रहा है। विभाग जल्द इस बाबत आदेश भी जारी करने की तैयारी कर रहा है। इससे यात्रियों और खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। जीपीएस से जुड़ा होने के चलते ऑटो को ट्रेस करने में आसानी होगी। इससे आपात स्थिति में समय रहते कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में 2012 से 31 जनवरी 2020 तक ऑटो में जीपीएस एक्टिव थे। लेकिन फरवरी 2020 में परिवहन विभाग ने इसे निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया था। आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष संतोष पाण्डेय ने कहा कि 1 फरवरी 2020 को जीपीएस को ऑटो रिक्शा से निलंबित किया गया, जो आज तक बरकारार है। उन्होंने कहा कि अब परिवहन विभाग विना किसी सार्वजनिक सूचना के ऑटो पर जीपीएस अनिवार्य करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जीपीएस लागू करना है तो पहले परिवहन विभाग आदेश जारी करे। सार्वजनिक सूचना दिल्ली के 1 लाख ऑटो चालकों को दिया जाए कि किस तारीख से ऑटो पर जीपीएस अनिवार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने अब तक आदेश जारी नहीं किया। ऐसे में किस आधार पर ऑटो में जीपीएस लागू करने का मैसेज ऑटो चालकों को भेजा जा रहा है।

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