25 अक्तूबर से वैध पीयूसी वाले वाहनों में ही ईंधन भरेंः दिल्ली सरकार

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

April 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
April 18, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

25 अक्तूबर से वैध पीयूसी वाले वाहनों में ही ईंधन भरेंः दिल्ली सरकार

-दिल्ली में बिना पीयूसी वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही हुई तेज

नई दिल्ली/- दिल्ली सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया है कि वे 25 अक्तूबर से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों में ही ईंधन भरें। परिवहन विभाग द्वारा जारी एक नोटिस में एक वर्ष से अधिक पुराने (इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले वाहनों को छोडक़र) वाहनों के मालिकों को अपने वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) प्राप्त करने के लिए कहा गया है। विभाग बिना वैध पीयूसीसी वाहन मालिकों को नोटिस भी जारी कर रहा है कि वे पीयूसी एक सप्ताह के भीतर प्राप्त करें या पंजीकरण प्रमाण पत्र के निलंबन का सामना करें।


               इसके अलावा पीयूसीसी के लिए आनंद विहार बस टर्मिनल पर पड़ोसी राज्यों से आने वाली बसों की जांच के लिए सरकार ने टीमें भी बनाई हैं। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को असुविधा से बचने और कानून के अनुसार कार्रवाई से बचने के लिए 25 अक्तूबर से पहले वैध पीयूसीसी प्राप्त करने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि वैध पीयूसीसी के बिना वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और तीन महीने तक की कैद या दोनों हो सकती है। दिल्ली के परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण एक साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करें कि आपके वाहन के पास  वैध पीयूसी प्रमाण पत्र हो। उन्होंने कहा कि 25 अक्तूबर से दिल्ली में किसी को भी वैध पीयूसी नहीं होने पर पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के प्रयास में वैध पीयूसीसी के बिना वाहनों पर अपनी कार्रवाई भी तेज कर दी है।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox