नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/रोहिणी कोर्टै/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- सागर हत्या कांड में जेल में बंद आरोपी सुशील पहलवान को 25 जून तक जेल में ही रहना होगा। रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की पिटाई के बाद हुई मौत मामले में आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ा दी है।
वहीं कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी सुशील पहलवान की जेल में विशेष आहार तथा सप्लीमेंट्स की मांग वाली याचिका उपलब्ध करवाने की खारिज कर दी। रोहिणी कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने कहा कि सुशील को जेल में आवश्यक खाना मुहैया कराया जा रहा है। विशेष आहार एवं सप्लीमेंट उसकी चाह है, यह कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून की नजर में सब समान है, चाहे वह किसी जाति, धर्म का हो। कानून स्त्री और पुरुष में भी फर्क नहीं करता। वह यह भी नहीं देखता कि उसकी हैसियत क्या है और समाज में उसका क्या कद है।
अदालत ने कहा वैसे भी उसे जेल नियमावली के अनुसार जेल में सभी उचित सुविधा दी जा रही है। उसका ध्यान भी रखा जा रहा है। इस दशा में उसको विशेष आहार और सप्लीमेंट देने का निर्देश देने की जरूरत नहीं है।
सागर हत्याकांड का एक आरोपी शुक्रवार सुबह ही गिरफ्तार हुआ है। इसके साथ ही पुलिस का केस और मजबूत हो गया है। वहीं न्यायिक हिरासत बढ़ने से सुशील कुमार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।


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