• DENTOTO
  • सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में प्रशांत भूषण पर लगाया 1 रुपये का जुर्माना

    स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

    शिव कुमार यादव

    वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

    संपादक

    भावना शर्मा

    पत्रकार एवं समाजसेवी

    प्रबन्धक

    Birendra Kumar

    बिरेन्द्र कुमार

    सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

    Categories

    June 2025
    M T W T F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  
    June 4, 2025

    हर ख़बर पर हमारी पकड़

    सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में प्रशांत भूषण पर लगाया 1 रुपये का जुर्माना

    नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- सुप्रीम कोर्ट ने आज आपराधिक अवमानना के लिये दोषी ठहराये गये कार्यकर्ता और अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर सजा के रूप में एक रुपये का सांकेतिक जुर्माना किया। शीर्ष अदालत ने न्यायपालिका के खिलाफ दो ट्वीट के लिये दोषी ठहराये गये प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जुर्माने की राशि जमा कराने का निर्देश दिया। उसके बाद उन्होंने दो तस्वीरों के साथ ट्वीट किया।
    जस्टिस अरूण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रशांत भूषण को सजा सुनाते हुये कहा कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उन्हें तीन महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी और तीन साल तक उनके वकालत करने पर प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने वकील राजीव धवन से 1 रुपया लेते हुए तस्वीर ट्वीट की है। जिसके मायने ये लगाये जा रहे है कि प्रशांत भूषण जल्द ही जुर्माने की रकम भर देंगे।

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
    पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी बाधित नहीं की जा सकती है लेकिन दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना होगा। शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के खिलाफ दो अपमानजनक ट्वीट के लिये आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था और कहा था कि इन्हें जनहित में न्यापालिका के कामकाज की स्वस्थ आलोचना नहीं कहा जा सकता।
    हालांकि प्रशांत भूषण ने अपने बयान में इन ट्वीट के लिये न्यायालय से क्षमा याचना करने से इंकार करते हुये कहा था कि वह जिसमे विश्वास करते हैं वही, उन्होंने कहा था।

    About Post Author

    Subscribe to get news in your inbox