वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल, सलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा

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September 8, 2026

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वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल, सलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा

मानसी शर्मा/- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नए इनकम टैक्स बिल को पेश कर दिया है। इस बिल पर विचार-विमर्श के लिए इसे संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। इससे पहले 7 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। नया इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद है।

मौजूदा इनकम टैक्स कानून में किए सुधार लोकसभा में पेश हुए नए इनकम टैक्स बिल में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं। इसमें कोई नया टैक्स लगाने की बात नहीं की गई है। बता दें, छह दशक पुराने मौजूदा इनकम टैक्स कानून में 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा नए बिल में ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।

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