राणा दंपति ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा, एफआईआर रद्द करने की मांग की

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

June 2026
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
June 24, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

राणा दंपति ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा, एफआईआर रद्द करने की मांग की

-रविवार को मुंबई की एक अदालत ने राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था
नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/मुंबई/शिव कुमार यादव/- महाराष्ट्र में शनिवार को मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी पर पुलिस ने रविवार को राणा दंपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हे गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि कोर्ट ने पुलिस की मांग ठुकराते हुए दंपति को पुलिस हिरासत में भेजने की बजाये 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिसको लेकर सांसद नवनीत राणा व उनके विधायक पति रवि राणा ने एफआईआर को निरस्त करने को लेकर बाम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
                रिपोर्ट के अनुसार, मामले को सोमवार दोपहर 2.30 बजे न्यायमूर्ति वराले की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए अधिसूचित किया गया है। बता दें कि बीते रविवार को मुंबई की एक अदालत ने राणा दंपति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि कोर्ट ने पुलिस हिरासत की मांग को खारिज कर दिया। मुंबई पुलिस ने राणा दंपति को विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। रविवार देर रात महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा को भायखला महिला जेल ले जाया गया। जबकि अमरावती के बडनेरा से विधायक उनके पति रवि राणा को कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नवी मुंबई के तलोजा जेल में भेजा गया। रिपोर्ट के अनुसार, राणा दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153। (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा) और धारा 37 के तहत (1) और 135 बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने उनके खिलाफ मामले में आईपीसी की धारा 124-ए (देशद्रोह) भी जोड़ा। क्योंकि दंपति ने सरकारी तंत्र को चुनौती दी थी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी की थी। अदालत उनकी जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल 2022 को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि इसी महीने विधायक रवि राणा ने मांग की थी कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हनुमान जयंती पर अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि वे हनुमान चालीसा का पाठ नही करते हैं तो हम ’मातोश्री’ में जाकर पाठ करेंगे। शुक्रवार को रवि राणा ने कहा था कि वह शनिवार को मातोश्री जाएंगे। बाद में दंपति ने अपनी योजनाओं को रद्द कर दिया। हालांकि, मुंबई पुलिस ने शनिवार शाम शिवसेना के कड़े विरोध के बीच उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox