मेट्रो में अब एक बोतल शराब ही ले जाने की मिलेगी इजाजत- आबकारी विभाग

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

October 2026
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
October 17, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

मेट्रो में अब एक बोतल शराब ही ले जाने की मिलेगी इजाजत- आबकारी विभाग

-डीएमआरसी की तरफ से अभी तक दो बोतल ले जाने की थी अनुमति, आबकारी विभाग ने बताया कानून का उल्लंघन

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से अपने नेटवर्क में यात्रियों को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देने के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने नोटिस जारी कर कहा है कि यह कानून का उल्लंघन है। विभाग ने कानून के विपरीत होने के कारण इसे बदलने की मांग की है।

                 आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आबकारी शुल्क अधिनियम के अनुसार रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता है।अधिकारी ने कहा कि मेट्रो ट्रेनें दिल्ली और एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच यात्रियों को ले जाती हैं और किसी भी व्यक्ति को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देना अधिनियम का उल्लंघन होगा। इसके अलावा दिल्ली में 25 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं बेची जा सकती है, जबकि गुरुग्राम जैसे शहरों में 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब बेची जा सकती है। छूट का मतलब है कि कोई भी कम उम्र का व्यक्ति मेट्रो ट्रेनों के माध्यम से अन्य स्थानों से शराब ला सकता है और दिल्ली में इसका सेवन कर सकता है।
               अधिकारी ने कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) को शराब की दो बोतलें ले जाने के नियम को बदलकर एक करने के लिए नोटिस भेजा गया है, ताकि दिल्ली को उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शहरों से जोड़ने वाली मेट्रो ट्रेनों में यात्रियों द्वारा बोतलें लाए जाने पर यह आबकारी शुल्क अधिनियम का उल्लंघन न हो। डीएमआरसी ने पिछले महीने यात्रियों को दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी। इससे पहले एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध था।
 

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox