बुलंदशहर नाबालिग छात्रा से गैंगरेप व हत्या के मामले में छात्रा को मिला न्याय

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

July 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
July 26, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

बुलंदशहर नाबालिग छात्रा से गैंगरेप व हत्या के मामले में छात्रा को मिला न्याय

-कोर्ट ने तीनो दरिंदों को सुनाई फांसी की सजा, अर्थदंड भी लगाया, छात्रा के परिजनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/बुलंदशहर/यूपी/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इंटरमीडिएट की नाबालिग छात्रा को अगवा कर गैंगरेप के बाद हत्या करने के मामले में कोर्ट ने तीनों दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई है। तीनों अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। छात्रा के परिजनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत करार दिया है।
गौरतलब है कि 2 जनवरी 2018 को नगर के चांदपुर रोड की रहने वाली इंटरमीडिएट की 17 वर्षीय छात्रा का कार सवार तीन युवकों ने अपहरण कर लिया था। छात्रा को अगवा कर गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर शव को दादरी ले जाकर नहर में फेंक दिया गया था। पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए घटना का खुलासा किया गया और सिकंदराबाद क्षेत्र के रहने वाले दिलशाद, इजराइल तथा जुल्फिकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस द्वारा जांच पूरी कर तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। अपर सत्र न्यायाधीशध् पॉस्को एक्ट राजेश पाराशर ने तीनों आरोपियों को नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप कर हत्या करने का दोषी करार दिया था। बुधवार को न्यायाधीश ने केस में फैसला सुनाते हुए तीनों अभियुक्तों को फांसी और अर्थदंड की सजा सुनाई। मृतका के पिता और माता ने इसे न्याय की जीत करार दिया है।
वहीं पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अनिल गौड़ ने कहा कि तीनों अभियुक्तों को छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप और हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox