
नई दिल्ली/सिमरन मोरया/- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में इस बात को लेकर सवाल उठने लगे कि अब भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? बता दें कि इसके लिए इसके लिए अगले महीने के नौ सितंबर को चुनाव होना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने गुरुवार 7 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें बताया गया कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। वहीं 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 25 अगस्त को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख तय की गई है।
कौन होंगे मतदान के योग्य
वहीं, अगर बात चुनाव में वोट करने वाले लोगों की करें उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर मतदान करते हैं। इस बार लोकसभा में एक सीट और राज्यसभा में 5 सीटें खाली हैं। कुल मिलाकर 786 सांसद वोट देने के योग्य हैं और जीत के लिए 394 वोटों की जरूरत है।
उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता
उपराष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति योग्य होता है जो भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र कम से कम 35 साल हो और जिसके पास राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। इसके अलावा, उम्मीदवार किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए।
5 साल के लिए बनेंगे नए उपराष्ट्रपति
दरअसल, 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। अभी उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था। बता दें कि भारतीय संविधान के मुताबिक अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल के बीच में होता है तो नव निर्वाचित व्यक्ति को पूरे 5 साल तक के लिए कार्यकाल दिया जाता है।





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