द्वारका जेल-बेल सेल ने किया एक फरार अपराधी को गिरफ्तार

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

September 2026
MTWTFSS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
September 23, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

द्वारका जेल-बेल सेल ने किया एक फरार अपराधी को गिरफ्तार

-पूर्व में 10 आपराधिक मामलों में रहा है शामिल, थाना जनकपुरी के शस्त्र अधिनियम मामले का था घोषित अपराधी,

द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- द्वारका जेलबेल व घोषित अपराधी सेल ने जनकपुरी थाने के शस्त्र अधिनियम मामलें में फरार चल रहे घोषित अपराधी इंदर पुत्र राजेश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी पहले से 10 आपराधिक मामलों शामिल रहा है।

इस संबंध में द्वारका डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि आरोपी इंदर को 5 जून को एफआईआर संख्या 462/2020, धारा 25 शस्त्र अधिनियम, थाना जनकपुरी में श्री हरजोत सिंह औजला, एलडी. जेएमएफसी, द्वारका कोर्ट, दिल्ली द्वारा पीओ घोषित किया गया था।

कार्यवाही एवं टीम
डीसीपी द्वारका जिला के निर्देशानुसार उद्घोषित अपराधियों की पहचान, पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके तहत इंस्पेक्टर मनीष के नेतृत्व में एक समर्पित टीम जिसमें एचसी कुलवंत सिंह, एचसी प्रदीप, कांस्टेबल जयदीप और कांस्टेबल अंकुर पीओ जेल बेल और घोषित अपराधी सेल द्वारका शामिल थे, को  एसीपी ऑप्स राम अवतार की देखरेख में घोषित अपराधियों/सक्रिय बीसी/जेल रिलीज को गिरफ्तार करने/ट्रेस करने के लिए गठित किया गया था।

सूचना और गिरफ्तारी
समर्पित टीम ने लगातार तकनीकी और मैनुअल सूचनाओं पर काम किया। 2 जून को, कांस्टेबल अंकुर को एक गुप्त सूचना मिली कि इंदर पुत्र राजेश पीएस जनकपुरी में दर्ज एक मामले में मुकदमे से बच रहा था, जिसे अब द्वारका कोर्ट से पीओ घोषित किया गया है और वह जेजे कॉलोनी, रघुबीर नगर में स्थानांतरित हो गया है। इस विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए, टीम ने कार्रवाई की और गुप्त सूचना के आधार पर भगोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया।

भगोड़े इंदर पुत्र राजेश निवासी जे.जे. कॉलोनी, रघुबीर नगर, दिल्ली उम्र 23 वर्ष के रूप में की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ व आगे की जांच कर रही है।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox