
नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/भावना शर्मा/- दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजधानी में गुटखे और पान मसाले के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर लागू प्रतिबंध को एक और साल के लिए विस्तार दे दिया है। गुरुवार को इन उत्पादों पर प्रतिबंध के संबंध में एक अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना में कहा गया है कि गुटका, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू समेत इसी तरह के जितने भी तंबाकू उत्पाद हैं, चाहे उनको किसी नाम से पुकारा जाता हो, आम लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे भावी पीढिय़ों की जैविक संरचना पर भी फर्क पड़ रहा है। यहीं नहीं, इसमें नुकसानदेह रसायन भी मिला होता है। फिर, केंद्र सरकार ने पहले ही तंबाकू व निकोटिन वाले उत्पादों को एंटी केकिंग एजेंट के तौर पर प्रतिबंधित किया हुआ है।
इन हालातों में उपराज्यपाल के आदेश पर गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई है। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साल के लिए तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण को प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध अधिसूचना के दिन से एक साल की अवधि के लिए लागू होगा।





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