दिल्ली दंगा में आया नया मोड़, हाई कोर्ट ने हेट स्पीच के सभी आरोपियों को पक्षकार बनाने का दिया आदेश

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

June 2026
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
June 27, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

दिल्ली दंगा में आया नया मोड़, हाई कोर्ट ने हेट स्पीच के सभी आरोपियों को पक्षकार बनाने का दिया आदेश

-हेट स्पीच में सोनिया गांधी, असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम शामिल, अभी तक हेट स्पीच में नेताओं व अन्य लोगों को नही बनाया गया है पार्टी

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली में हुए दंगों को लेकर हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के नये निर्देशों के कारण केस में नया मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हेट स्पीच के मामले में जिन नेताओं और अन्य लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं, उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए। मंगलवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील को समय देते हुए कहा कि जिनपर दंगा भड़काने का आरोप है उन्हें पार्टी बनाया जाए। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जे भंभानी की बेंच ने कहा कि कई ऐसे लोग जिनपर कार्रवाई की मांग की है उन्हें इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है।
  शेख मुजतबा फारूक और लॉयर्स वॉइस की तरफ से पेश हुए वकील कॉलिन गोंसल्वीस और सोनिया माथुर ने कहा कि जल्द ही इस मामले से जुड़े लोगों को पक्षकार बनाने का आवेदन दिया जाएगा। बेंच ने स्पष्ट किया कि जब ऐप्लिकेशन आ जाएगा तभी वे आगे सुनवाई बढ़ाएंगे। बता दें कि लॉयर्स वाइस ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियका गांधी के खिलाफ भी आरोप लगाए थे। इसके अलावा इस याचिका में मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान और असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम था। अब इस मामले में 16 फरवरी को सुनवाई होनी है।
    बता दें कि दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली दंगा मामले में पहले शख्स को सजा सुनाई थी। दिनेश यादव नाम के शख्स को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा उसपर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। बता दें कि इस दंगे में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी औऱ बहुत सारे लोगों के मकान औऱ दुकान में आग लगा दी गई थी।
   यहां यह भी बता दें कि नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे आंदोलन ने दंगों का रूप ले लिया था। जिस शख्स को सजा मिली है वह उस भीड़ का हिस्सा था जिसने मनोरी नाम की महिला के घऱ पर हमला किया था। हालांकि यादव की वकील का कहना है कि इस सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बचाव पक्ष आगे की कार्यवाही के लिए जुट गया है।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox