-बिहार के अररिया का मामला
नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/बिहार/अररिया/भावना शर्मा/-अररिया में छह साल की मासूम से रेप करने वाले मोहम्मद मेजर को गुरुवार को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। एडीजे-6 सह पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय ने 48 वर्षीय मेजर को दोषी पाते हुए सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है। रेप के साथ ही एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रूपया जुर्माना भी लगाया गया है। पोक्सो एक्ट में बच्ची के परिवार को डीएलएसए सचिव को विक्टिम फंड से दस लाख रुपए देने का आदेश दिया है।
अदालत ने आरोप पत्र दायर होने के बाद केवल तीन सुनवाई और 15 दिन में ही सजा सुनाकर मिसाल भी कायम की है। एक दिसंबर को हुई घटना के बाद 12 जनवरी को जांच अधिकारी रीता कुमारी ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। 20 जनवरी को मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया। 22 जनवरी को आरोप गठित किया गया। 25 जनवरी को दोषी करार दिया गया और 27 जनवरी को सजा सुना दी गई।
आरोपी मेजर अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम का रहने वाला है। स्पेशल पीपी पाक्सो डॉ श्याम लाल यादव ने बताया कि एक दिसंबर 2021 की रात आठ बजे मेजर ने छह वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। कोर्ट में पेश किये गए गवाहों को सुनने और सबूतों को देखने के बाद जज शशिकांत राय ने आरोपी को सजा सुनाई।


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