गोवा के गेस्ट हाउस में तीन नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म,

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June 10, 2026

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गोवा के गेस्ट हाउस में तीन नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म,

-गेस्ट हाउस मालिक और मैनेजर समेत 4 गिरफ्तार

पणजी/शिव कुमार यादव/- उत्तरी गोवा के एक गेस्ट हाउस में तीन नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले में गेस्ट हाउस मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक चार लोगों पर कार्रवाई की गई है। लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें दो बड़ी लड़कियां बहनें हैं। पुलिस ने कई टीमें गठित कर लड़कियों को गेस्ट हाउस से सुरक्षित निकाला।

पुलिस के अनुसार, लड़कियों की उम्र 11, 13 और 15 साल है। इनमें दो लड़कियां बहने हैं। सभी एक ही इमारत में रहती हैं। लड़कियों के साथ 7 और आठ जून को कलंगुट इलाके में स्थित गेस्ट हाउस में दो लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। अधिकारियों ने बताया कि पांचों ने एक साथ गेस्ट हाउस में चेक-इन किया था।ईद और बर्थडे पार्टी किया रूम बुकगोवा पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़ित सभी लोग दोस्त हैं। एक होटल में ईद और बर्थडे पार्टी करने के लिए रूम बुक किए गए थे। ये सभी बर्थडे मनाने आए थे। तभी मौके का फायदा उठाकर दोस्तों ने अपनी ही दोस्तों को हवस का शिकार बना लिया और लड़कियों के साथ जबरन रेप किया गया। 8 जून को लड़कियों के माता-पिता ने लापता होने की दर्ज कराई शिकायतपुलिस के अनुसार, लड़कियों के माता-पिता ने 8 जून को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने एक दिन पहले लड़कियों के लापता होने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की कई टीमें बनाई गईं। पुलिस ने तीन लड़कियों को उसी दिन गेस्ट हाउस से बरामद किया, जबकि अल्ताफ मुजावर (19) और ओम नाइक (21) को गिरफ्तार किया।बुधवार रात गिरफ्तार किए गए गेस्ट हाउस के मालिक और मैनेजरपुलिस अधीक्षक (उत्तर) राहुल गुप्ता ने बृहस्पतिवार को बताया कि मामले में गेस्ट हाउस के मालिक रजत चौहान (31) और मैनेजर मंसूर पीर (35) को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि दोनों को नाबालिग लड़कियों को माता-पिता की सहमति और सत्यापन के बिना गेस्ट हाउस में रखने, कानूनों का उल्लंघन करने और अपराध को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

गेस्ट हाउस को सील करने और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई जारीएसपी गुप्ता ने बताया कि सभी चार आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम और गोवा बाल अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि गेस्ट हाउस को सील करने और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गेस्ट हाउस प्रबंधन और मालिक किसी बच्चे को उसके परिवार या रिश्तेदारों की अनुपस्थिति में कमरा देते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

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