असम में बीफ पर लगा बैन, होटल-रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं परोसा जा सकेगा गोमांस

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April 15, 2026

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असम में बीफ पर लगा बैन, होटल-रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं परोसा जा सकेगा गोमांस

नई दिल्ली/अनीशा चौहान/-  असम सरकार ने बुधवार को एक बड़ा निर्णय लिया और राज्य में बीफ पर बैन लगा दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस फैसले का ऐलान किया, जिसमें कहा गया कि अब राज्य में किसी भी होटल या रेस्तरां में गोमांस परोसा नहीं जाएगा और न ही इसे सार्वजनिक समारोहों या सार्वजनिक स्थानों पर परोसा जा सकेगा।

मुख्यमंत्री सरमा ने इस फैसले को लेकर कहा, “हमने असम में गोहत्या पर रोक लगाने के लिए तीन साल पहले एक कानून बनाया था, जिसके बाद गोहत्या में काफी कमी आई है। अब, हमने फैसला किया है कि असम में किसी भी रेस्तरां या होटल में गोमांस नहीं परोसा जाएगा और इसे सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं परोसा जाएगा।”

उन्होंने आगे कहा, “पहले हमारा उद्देश्य मंदिरों के आसपास गोमांस खाने पर रोक लगाना था, लेकिन अब हमने इस नियम को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि अब गोमांस की खपत को राज्य के सभी होटल, रेस्तरां, सामुदायिक और सार्वजनिक स्थानों पर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।” यह फैसला असम सरकार की कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें अन्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। इस दौरान राज्य सरकार ने बीफ बैन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि इस कानून के लागू होने से असम में गोहत्या और गोमांस की खपत पर काफी नियंत्रण होगा, और इससे राज्य में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान भी किया जाएगा।

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