NI एक्ट के मामले में सुनवाई से बच रहा घोषित भगोड़ा आरोपी गिरफ्तार

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November 2, 2026

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NI एक्ट के मामले में सुनवाई से बच रहा घोषित भगोड़ा आरोपी गिरफ्तार

-द्वारका जिला पुलिस की एंटी पीओ एवं जेल बेल सेल ने शास्त्री नगर के आराम पार्क से मोहम्मद जावेद सैफी को दबोचा, चेक बाउंस मामले में अदालत ने 28 सितंबर 2026 को घोषित किया था भगोड़ा
नजफगढ़ मेट्रो न्यूज/द्वारका/शिवकुमार यादव । द्वारका जिला पुलिस की एंटी पीओ एवं जेल बेल सेल की टीम ने एनआई एक्ट (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के एक मामले में सुनवाई से बच रहे घोषित भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद जावेद सैफी (47) पुत्र अब्दुल लतीफ सैफी, निवासी आराम पार्क, शास्त्री नगर, गांधी नगर, दिल्ली के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत द्वारका कोर्ट में मामला चल रहा था। केस संख्या 7579/2019 में अदालत ने 28 सितंबर 2026 को उसे भगोड़ा अपराधी (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) घोषित किया था।

गुप्त सूचना पर बिछाया जाल
डीसीपी द्वारका कुशल पाल सिंह के निर्देश पर घोषित भगोड़ों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत एसीपी ऑपरेशंस सुभाष मलिक की निगरानी में इंस्पेक्टर हरीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम में हेड कांस्टेबल राहुल यादव और हेड कांस्टेबल कुलवंत शामिल थे।
पुलिस के मुताबिक, 27 अक्टूबर 2026 को सूचना मिली कि आरोपी मोहम्मद जावेद सैफी शास्त्री नगर के आराम पार्क इलाके में मौजूद है। सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर जाल बिछाया और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने उसे बीएनएसएस की धारा 35(1)(डी) के तहत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को द्वारका नॉर्थ थाने में दाखिल कराया गया।
पहले कोई आपराधिक संलिप्तता नहीं
पुलिस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पूर्व आपराधिक संलिप्तता का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। द्वारका जिला पुलिस का कहना है कि घोषित भगोड़ों की गिरफ्तारी के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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