कोरोना वारियर्स पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं, बना कानून

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October 23, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

कोरोना वारियर्स पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं, बना कानून

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- देश में कोरोना वारियर्स पर लगातार हो रहे हिंसक हमलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया था जिसे बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे थी और आज देश के राष्ट्रपति महामहीम रामनाथ कोविंद ने इस पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी है। जिसमें स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों के घायल होने, सम्पत्ति को नुकसान होने पर मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है।
                                            देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर मोदी सरकार के अध्यादेश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को अपनी मुहर लगा दी। राष्ट्रपति ने आज महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह अध्यादेश आज से देश भर में कानून का रूप ले लेगा। ऐसे में स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को अब गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जिसके तहत अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को सख्त सजा दी जा सकेगी। यह अब गैर-जमानती अपराध बन गया है। महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करने वाले इस अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों को आई चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसे नष्ट करने के लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई है।

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