नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/भावना शर्मा/- आजकल जब भी कोई ग्राहक नई कार, बाइक या स्कूटी खरीदता है तो उसमें सबसे पहले थोड़ा मोडिफिकेशन जरूर कराता है। लेकिन कश्मीर में जब युवक ने अपनी महिन्द्रा थार को मोडिफाई करवाया तो कोर्ट ने उसे 6 महिने की सजा सुना दी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कोर्ट ने युवक को सजा क्यों सुनाई? आपके जहन में भी ये सवाल जरूर आया होगा। जम्मू-कश्मीर की एक ट्रैफिक कोर्ट ने कार मोडिफिकेशन करवाने वालों के लिए ये बड़ा फैसला सुनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैफिक कोर्ट ने महिंद्रा थार के मालिक आदिल के खिलाफ यह फैसला दिया है।
कार मालिक को एक शर्त पर मिल सकती है राहत
कोर्ट ने युवक को कार मोडिफाई करवाने के मामले में थोड़ी राहत भी दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अभियुक्त को पहले किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है और इसके साथ ही वह किसी भी तरह के गलत आचरण में भी शामिल नहीं है, इसलिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत विचार करके प्रोबेशन का लाभ दिया है।अकोर्ट ने प्रोबेशन के तहत थार के मालिक को दो लाख रुपये का बॉन्ड भरने और दो साल के लिए शांति और अच्छा व्यवहार रखने के लिए कहा है। ऐसा करने पर जेल नहीं जाना होगा। दो साल तक ऐसा करने के बाद इस मामले से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा।
कार मोडिफाई करना है अपराध, ट्रैफिक पुलिस चला सकती है बड़ा अभियान
कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य में कानून का उल्लघंन कर कार मोडिफाई करवाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की ओर से बड़ा अभियान शुरू किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने इसके लिए पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। भारत में कार को किसी भी तरह से मोडिफाई करना अपराध है। ऐसा किए जाने पर कार को सीज तक किया जा सकता है। इसके अलावा कार मालिक को जेल भी हो सकती है। वाहन की आरसी में दर्ज कंडीशन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करना चाहिए। हालांकि सीएनजी या एलपीजी किट लगवाने जैसे बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर अथॉरिटी में जानकारी देकर आरसी में अपडेट करवाना जरूरी होता है।


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