हरियाणा में रोजाना डॉग बाइट की 20 घटनाओं के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला

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September 23, 2026

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हरियाणा में रोजाना डॉग बाइट की 20 घटनाओं के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला

हरियाणा / मानसी शर्मा/– हरियाणा सरकार ने डॉग लवर्स को झटका दिया है। दरसल, बीते कई महीनों से आवारा कुत्तों से लेकर पालतू कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की खबरें सामने आ रही है। इस बीच हरियाणा सरकार ने कुत्तों को पालने के लिए अक नियम बनाया है जिसके तहत आप बिना अनुमति के घर में कुत्ता नहीं पाल पाएंगे। अगर ऐसा कियी गया को सरकार की ओर से सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए है साथ ही सजा का प्रावधान भी है।

दरअसल कुत्तों के काटने को लेकर हरियाणा सरकार ने चिंता जाहिर की है। साथ ही हरियाणा सरकार ने अब बिना अनुमति कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि आप आपनी मर्जी से कुत्ता नहीं पाल पाएँगे और अगर आपको कुत्ता पालना है तो उसके लिए आपको अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं सरकार ने बिना परमिशन के कुत्ता पालने पर 5 हजार तक का जुर्माना और कैद का प्रावधान होनी की बात कहीं है।

हरियाणा में रोजाना डॉग बाइट्स की 20 घटनाएं
एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में हर रोज 20 के करीब डॉग बाइट्स की घटनाएं सामने आ रही हैं। चंडीगढ़ में हालात ज्यादा ही खराब हैं। यहा औसतन 100 से अधिक मामले कुत्तों के काटने आ रहे हैं। सरकार ने इसको देखते हुए यह सख्त फैसला लिया है।

इस तरह ले अनुमति

वैसे तो सरकार ने राज्य में कुत्ता पालने पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन अगर फिर भी लोग कुत्ता पालने की इच्छा जाहिर करते है तो इसके लिए आपको सरकार द्वारा दिए गए निर्देश की पालना करनी होगी। सरकार के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, बिना परमिशन के कुत्ता पालना अवैधानिक माना जाएगा। वहीं डॉग लवर्स को कुत्ता पालना है तो वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें SARAL पोर्टल पर आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार इस फैसले को राज्ये में सख्तील से लागू करने जा रही है। बिना लाइसेंस के कुत्ता पालने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है।

ये नियम होंगे लागू

वहीं कुत्ता पालने के इच्छुक लोगों को कुछ नियमों की भी पालन करनी होगी। इसके तहत एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा। इसके अलावा कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने या टहलाने के लिए बाहर ले जाते समय उसके मुंह पर मुखौटा पहनाना अनिवार्य होगा, ताकि वह किसी को काट न सके। नियमों का उल्लंघन होने पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाएगी।

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