बकरीद पर डूयूटी में लापरवाही पर दिल्ली पुलिस के 36 पुलिसकर्मी सस्पेंड

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बकरीद पर डूयूटी में लापरवाही पर दिल्ली पुलिस के 36 पुलिसकर्मी सस्पेंड

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- दिल्ली में बकरीद के मौके पर आतंकी हमले की सूचना को देखते हुए पुलिस द्वारा किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गये है और सभी जिलों में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सुबह पांच बजे से ही लगा दी गई थी। हालांकि इतनी सख्ती के बाद भी उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिले में 36 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे जिसकी वजह से उन्हें निलंबित कर दिया गया।
दिल्ली समेत देश में 15 अगस्त व रामजन्मू भूमि पूजन और त्योहारों को लेकर आतंकी हमले के इनपुट्स हैं। आतंकी हमले के इनपुट्स को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने अपनी शक्तियों को उपयोग करते हुए दिल्ली में अर्ध-ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून व पैरा-मोटर्स जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उड़ाने पर रोक लगा दी है। इनको लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी है। अगर किसी ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सीआरपीसी धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। ऐसे में 36 जवानों द्वारा ईद के मौके पर इस तरह की ढिलाई बरतने से प्रशासन काफी नाराज है। उसने इन पुलिसकर्मियों को इसीलिए सस्पेंड किया है कि आगे से कोई भी पुलिसवाला ड्यूटी से कोताही कर सुरक्षा से समझौता न करे। जिले की डीसीपी विजयंता आर्या द्वारा 36 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। थाने के रोजनामचा में रिपोर्ट लिखी गई है मतलब साफ है ड्यूटी पर लापरवाही दिल्ली पुलिस में बर्दाश्त नहीं होगी।
शुक्रवार को जारी बयान में दिल्ली पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव ने शुक्रवार को जारी एक ऑर्डर में कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व व आतंकवादी अर्ध-ग्लाइडर व पैरा- मोटर्स जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों का उपयोग कर गणमान्य व्यक्तियों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में 15 अगस्त को देखते हुए हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से चलने वाले एयरक्राफट, गर्म हवा के बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर और एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग रोक लगा दी गई है। ये आदेश 31 जुलाई से लागू हो गया है और 15 अगस्त तक लागू रहेगा। यानि ये ऑर्डर 16 दिनों तक लागू रहेगा।

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