
नजफगढ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/- पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर को दो वोटर कार्ड मामले में समन जारी करने से मंगलवार इंकार कर दिया। अदालत ने आप नेता आतिशी मर्लिना की शिकायत खारिज की | मर्लिना ने गंभीर के खिलाफ दो वोटर कार्ड होने के आरोप में मुकदमा चलाने की मांग की थी।
राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने शिकायत खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है और यह बेबुनियाद है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है। अदालत के समक्ष मर्लिना के वकील ने कहा था कि इस मामले में गंभीर को समन जारी करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने कहा कि शिकायत में जिस चुनावी नामांकन का हवाला दिया है उसमें गौतम गंभीर ने खुद को राजेंद्र नगर विधानसभा में सूचीबद्घ वोटर बताया है। शिकायतकर्ता ने इस तथ्य को गलत नहीं बताया है। आप नेता मर्लिना की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने जिरह करते हुए हुए आरोप लगाया था कि गंभीर ने जानबूझकर व गैर कानूनी रूप से करोल बाग व राजेंद्र नगर विधानसभा से वोटर कार्ड जारी करवाए थे। पूर्वी दिल्ली से आप प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव 2019 से पहले गंभीर के खिलाफ शिकायत दायर की थी। इस सीट से गौतम गंभीर चुनाव जीतकर सांसद बने हैं।





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