ट्रेन रवाना होने से 15 मिनट पहले तक बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन

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-यात्रियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली/उमा सक्सेना/-   भारतीय रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम राहत भरी खबर सामने आई है। रेलवे बोर्ड बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियमों में ढील देने की योजना पर काम कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत यात्री रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने से ठीक पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। इससे आखिरी समय में योजना बदलने पर टिकट रद्द कराने की मजबूरी कम होगी और यात्रा अधिक लचीली बन सकेगी।

चार्ट बनने से पहले तक मिलेगा विकल्प
वर्तमान में ट्रेनों का आरक्षण चार्ट निर्धारित समय से कई घंटे पहले तैयार होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद बोर्डिंग स्टेशन बदलना संभव नहीं होता। नई योजना के अनुसार सामान्य ट्रेनों में यात्री चार्ट बनने से लगभग 30 मिनट पहले तक अपना चढ़ने वाला स्टेशन बदल सकेंगे। वहीं प्रीमियम ट्रेनों, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, में यह सुविधा ट्रेन प्रस्थान से लगभग 15 मिनट पहले तक उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है।

रेलवे बोर्ड ने इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (सीआरआईएस) को तकनीकी व्यवहार्यता की जांच के निर्देश दिए हैं। सिस्टम में आवश्यक बदलावों की समीक्षा के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

अचानक बदली योजना में मिलेगी सहूलियत
अक्सर ऐसा होता है कि यात्रियों की यात्रा योजना अचानक बदल जाती है और उन्हें उसी रूट के किसी अन्य स्टेशन से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। मौजूदा नियमों में यह प्रक्रिया जटिल और समय-सीमित होने के कारण यात्रियों को टिकट रद्द कर दोबारा बुकिंग करनी पड़ती है। प्रस्तावित बदलाव से यात्री बिना अतिरिक्त शुल्क या रद्दीकरण की झंझट के अपने अनुकूल स्टेशन का चयन कर सकेंगे।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी सुविधा
रेलवे बोर्ड के निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग-2) ने इस व्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। उनका मानना है कि इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि सीट प्रबंधन भी बेहतर होगा। इससे खाली सीटों का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

अंतिम निर्णय रिपोर्ट के बाद
यह प्रस्ताव अभी लागू नहीं हुआ है। सीआरआईएस द्वारा तकनीकी रिपोर्ट और सुझाव प्रस्तुत किए जाने के बाद रेलवे बोर्ड अंतिम मंजूरी देगा। स्वीकृति मिलने पर इसे आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कमर्शियल सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 2019 में भी बोर्डिंग स्टेशन बदलने की अनुमति का प्रावधान है, लेकिन नई योजना के तहत समय-सीमा को और लचीला बनाने की तैयारी है।

यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो हजारों यात्रियों के लिए यात्रा की योजना बनाना पहले से अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगा।

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