बहादुरगढ़ में भूमाफियाओं ने कंट्रोल क्षेत्र की भूमि पर काट दी अवैध कालोनी

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November 3, 2024

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बहादुरगढ़ में भूमाफियाओं ने कंट्रोल क्षेत्र की भूमि पर काट दी अवैध कालोनी

-नक्शें पर ही सारे प्लॉट बेचने का मामला आया सामने, प्रशासन हुआ अलर्ट -झज्जर जिला उपायुक्त में लिया मामलें में संज्ञान, डीटीपी को जांच व एफआईआर के दिये आदेश

झज्जर/शिव कुमार यादव/- झज्जर जिला के बहादुरगढ़ खंड में भूमाफियों के हौंसले काफी बुलंद बने हुए है। जिसके चलते भूमाफिया की नजर अब सरकारी जमीनों पर टिकी हुई है। इतना ही नही अब तो भूमाफियां कंट्रोल क्षेत्र की भूमि पर भी अवैध कालोनी बसाने से नही हिचकिचा रहे है। अब इसे प्रशासन की लापरवाही समझे या मिली भगत यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा। हालांकि झज्जर जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए डीटीपी को पूरे मामले की जांच व दोषियों के खिलाफ एफआईआर करवाने के आदेश दिये हैं।
बता दें कि पिछले एक महीने में बहादुरगढ़ खंड के बालौर गांव की 20 एकड़ जमीन पर अवैध कालोनी काटने का मामला चर्चा में बना हुआ है। हालांकि अभी तक भूमि पर कब्जा या किसी तरह कोई निशानदेही या नींव खुदाई का काम शुरू नही हुआ है लेकिन बताया जा रहा है  कि कुछ भूमाफियों ने मिलकर पहले बालौर गांव की कंट्रोल क्षेत्र की भूमि का किसानों से सौदा किया और फिर नक्शे पर ही सारे प्लॉट बेच दिये। वहीं ग्रामीण इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगा रहे है।

वहीं दूसरी तरफ जब मामले ने तूल पकड़ा तो झज्जर डीसी शक्ति सिंह ने पूरे मामले की जांच करने के लिए डीटीपी बहादुरगढ़ को पत्र लिख कर जांच के आदेश जारी किये। उन्होने बताया कि जिला नगर योजनाकार विभाग को आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग को अवैध कालोनी में कोई रजिस्ट्री नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं डीसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि शहर में किसी भी अवैध कालोनी में प्लाटों की खरीद फरोख्त न करें, अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।  
 इस मामले में डीटीपी अंजु ने बताया कि अवैध कॉलोनी काटने के मामले में बहादुरगढ़ स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के निकट ओम एसोसिएट (प्रविंद्र दहिया) के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को शिकायत दी गई है। शिकायत में अवैध कालोनी के खसरा नंबर सहित अन्य जानकारी दी गई है। पुलिस विभाग से शिकायत में पूरी तरह जांच करने और आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध कालोनी काटना हरियाणा डेवलेपमेंट एंड रेगुलाइजेशन ऑफ अर्बन एक्ट 1975 का उल्लंघन है। डीटीपी ने मामले में कार्रवाई करते हुए ओम एसोसिएट (परविंद्र दहिया) के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी कर तलब किया है। विभाग ने 7 दिनों के अंदर कॉलोनाइजर को डीटीपी कार्यालय में तलब होने का नोटिस भी दिया गया है।
अब देखना यह है कि यह मामला शो कॉज नोटिस तक ही चलता है या फिर प्रशासन सही में इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन लेगा।

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