आप नेता सिसोदिया और संजय सिंह को कोर्ट से फिर नहीं मिली राहत

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

November 2024
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
November 22, 2024

हर ख़बर पर हमारी पकड़

आप नेता सिसोदिया और संजय सिंह को कोर्ट से फिर नहीं मिली राहत

-कोर्ट ने 17 फरवरी तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से फिर झटका लगा है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी है।

सिसोदिया की 26 फरवरी को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि सिसोदिया को 26 फरवरी को ’घोटाले’ में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में हैं। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। गौरतलब है कि इस मामले में विपक्षी दल भाजपा और दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी के बीच जमकर सियासी बयानबाजी भी होती है।

चार अक्तूबर को हुई थी संजय सिंह की गिरफ्तारी
दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह फिलहाल जेल में हैं। संजय सिंह को उत्पाद नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ।

जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को आप सांसद संजय सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox