होम क्वार्नटाईन के उल्लंघन को लेकर जिला दक्षिण-पश्चिम में पहली एफआईआर दर्ज

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

October 2026
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
October 23, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

होम क्वार्नटाईन के उल्लंघन को लेकर जिला दक्षिण-पश्चिम में पहली एफआईआर दर्ज

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली लाॅक डाउन करने के आदेश दिये थे। साथ ही सरकार ने पूरी दिल्ली में धारा-144 लगाने के साथ-साथ लोगों को घरों 31 मार्च तक घरों में ही रहने के आदेश दिये थे। साथ ही अधिकारियों को घर-घर जाकर लोगों की जांच के भी निर्देश दिये गये थे। साथ ही यह भी आदेश दिये गये थे कि जो भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसी के तहत सोमवार को होम क्वार्नटाईन के उल्लंघन को लेकर जिले में पहली बार पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

इस संबंध में जिला दक्षिण-पश्चिम की तरफ से जानकारी देते हुए नजफगढ़ एसडीएम सौम्या शर्मा ने बताया कि द्वारका नार्थ थाना क्षेत्र में स्थित हारमनी अपार्टमेंट के फ्लैट नम्बर 87 में जांच पड़ताल के दौरान कोई नही पाया गया। जिसे देखते हुए सर्विलांस टीम ने सोसायटी के आरडब्ल्यूए सदस्यों की शिकायत पर मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी। इस पर थाना द्वारका नार्थ में पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। उन्होने बताया कि हिमांशु एयर इंडिया का कर्मचारी, अनिल सिंह राठी, गीता राठी, मनप्रीत राठी व मोहित राठी के खिलाफ संक्रमण रोग एक्ट 1897 के तहत जिला सर्विलांस अधिकारी विमल कौशल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होने बताया कि उक्त लोग जांच के दौरान घर पर नही पाये गये थे। जब उन्हें ढ़ूंढा गया तो उक्त आरोपी फकरूद््दीन अपार्टमेंट सेक्टर-10 में पाये गये। अब आगे की कार्यवाही पुलिस करेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस मामले की जांच करेगी। इसके बाद ही कोई कार्यवाही की जायेगी। सर्विलांस अधिकारी ने इसकी सूचना डीसीपी द्वारका व डीएम जिला दक्षिण-पश्चिम को भेज दी गई है। आगे की कार्यवाही पर उक्त अधिकारी ही फैसला करेंगे।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox