स्त्रीधन केवल महिलाओं का, एससी ने स्त्रीधन पर दिया अहम फैसला

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March 6, 2026

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स्त्रीधन केवल महिलाओं का, एससी ने स्त्रीधन पर दिया अहम फैसला

-पिता या पति का नहीं कोई हक

नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के समय महिला को दिए गए सोने के आभूषण और अन्य सामान, जिन्हें ’स्त्रीधन’ कहा जाता है, पूरी तरह से उसकी संपत्ति हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि तलाक के बाद महिला के पिता उसके पूर्व ससुराल वालों से इन उपहारों को वापस नहीं मांग सकते हैं।    

           बता दें कि ’स्त्रीधन’ से तात्पर्य उस संपत्ति से है जिस पर महिला का पूरा अधिकार होता है। इसमें विवाह के समय, विवाह से पहले या बाद में या बच्चे के जन्म जैसी महत्वपूर्ण जीवन घटनाओं के दौरान उसे मिलने वाले सभी उपहार शामिल हैं। ये वस्तुएं आभूषण, नकदी, जमीन या घर हो सकती हैं। अनिवार्य रूप से, जीवन भर किसी महिला को उपहार में दी गई कोई भी चीज ’स्त्रीधन’ के अंतर्गत आती है, और केवल उसे ही बिना किसी प्रतिबंध के इसका उपयोग करने का अधिकार है।
           यह मामला पी. वीरभद्र राव का है, जिनकी बेटी की शादी दिसंबर 1999 में हुई थी और वह अपने पति के साथ अमेरिका चली गई थी। 16 साल बाद, उसने तलाक के लिए अर्जी दी, जिसे फरवरी 2016 में मिसौरी कोर्ट ने आपसी सहमति से मंजूर कर लिया। तलाक की कार्यवाही के दौरान, सभी संपत्ति को एक समझौते के माध्यम से पक्षों के बीच विभाजित किया गया था। महिला ने मई 2018 में दोबारा शादी कर ली। तीन साल बाद, राव ने हैदराबाद में अपनी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ़ ’स्त्रीधन’ वापस पाने के लिए एफ़आईआर दर्ज कराई। ससुराल वालों ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में एफ़आईआर को रद्द करने की मांग की, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने राव के अपनी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ़ दायर मामले को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति करोल ने कहा कि “आम तौर पर स्वीकृत नियम यह है कि महिला को संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है।“ उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि न तो पति और न ही पिता को ’स्त्रीधन’ पर कोई अधिकार है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि “आपराधिक कार्यवाही का उद्देश्य अपराधी को दंडित करना है, न कि उन लोगों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करना जिनके साथ शिकायतकर्ता का कोई व्यक्तिगत द्वेष हो सकता है।“ उन्होंने कहा कि शादी के 16 साल बाद, तलाक के पांच साल बाद और पुनर्विवाह के तीन साल बाद ’स्त्रीधन’ मांगना अनुचित है।

अदालत ने एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर भी प्रकाश डालाः
राव ने 1999 में अपनी बेटी की शादी में ’स्त्रीधन’ देने का कोई सबूत नहीं दिया। इसके अतिरिक्त, 2016 में उनके तलाक के समझौते के दौरान इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया गया। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कोई सबूत नहीं था जो दर्शाता हो कि दावा किया गया ’स्त्रीधन’ बेटी के ससुराल वालों के पास था। जस्टिस करोल ने कहा कि राव को अपनी बेटी से ’स्त्रीधन’ वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा, अपनी बेटी की शादी के दो दशक से ज़्यादा समय और तलाक के कई साल बाद आपराधिक कार्यवाही शुरू करना अनुचित माना गया।

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