
मानसी शर्मा /- दिवाली के त्योहार से पहले भारतीय व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कॉरपोरेट्स के लिए असेसमेंट वर्ष (AY) 2024-25के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब कॉरपोरेट्स के पास आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 15नवंबर, 2024तक का समय होगा। यह पहले 31अक्टूबर, 2024तक निर्धारित था।
सरकार का आधिकारिक बयान
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह समय विस्तार आयकर अधिनियम, 1961की धारा 139की उप-धारा (1) के अंतर्गत आने वाले टैक्सपेयर्स पर लागू होगा। खासकर, यह विस्तार तब आया है जब सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा को 30सितंबर, 2024से बढ़ाकर 7अक्टूबर, 2024कर दिया था।
आयकर नियमों की जानकारी
यह ध्यान देने योग्य है कि आयकर कानून के तहत कुछ टैक्सपेयर्स के लिए आयकर ऑडिट कराना अनिवार्य है। उन्हें अपनी रिपोर्ट 30सितंबर तक जमा करनी होती है। नांगिया एंडरसन एलएलपी के टैक्स पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने मीडिया को बताया कि यह समय विस्तार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 3CEB में ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेशन, और फॉर्म 10DA जैसे अन्य आयकर फॉर्म पर लागू नहीं होगा। इन फॉर्मों के लिए समय सीमा 31अक्टूबर, 2024बनी रहेगी।
व्यापारियों के लिए लाभ
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि सीबीडीटी द्वारा एवाई 2024-25के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय व्यापारियों के लिए राहत का संकेत है। हालांकि, इसका कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से त्योहार के समय कारोबारियों को आईटीआर फाइल करने की चिंता कम होगी। व्यापारियों ने इस समय विस्तार की उम्मीद की थी। यदि सरकार डेडलाइन नहीं बढ़ाती, तो उन्हें व्यवसाय के साथ-साथ आयकर रिटर्न फाइल करने की अतिरिक्त टेंशन का सामना करना पड़ता।
इस नए निर्णय से व्यापारियों को दिवाली की तैयारियों में सहूलियत मिलेगी। इससे वे अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकेंगे।
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