यूपी में फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, रेरा करेगा सुरक्षा

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November 5, 2026

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यूपी में फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, रेरा करेगा सुरक्षा

-रेरा का शिकंजा, बिल्डरों पर अंकुश

लखनऊ/सिमरन मोरया/- उत्तर प्रदेश में फ्लैट या मकान खरीदने वालों के लिए राहतभरी खबर है। अब बिल्डर ग्राहकों से मनमर्जी से पैसे वसूल नहीं पाएंगे। यूपी रेरा ( UP RERA ) ने उन बिल्डरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जो खरीदारों से अधिकृत खाते के बजाय किसी और खाते में धनराशि जमा करवाते हैं।

रेरा ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बिल्डर ग्राहक से अनधिकृत खाते में भुगतान करने को कहे, तो खरीदार तुरंत इसकी शिकायत करें। ऐसा करने से वे अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं।
यूपी रेरा के अनुसार, बिल्डरों की यह हरकतें नियमों का उल्लंघन हैं और इससे निगरानी प्रणाली कमजोर हो जाती है। साथ ही, घर खरीदारों को आर्थिक नुकसान उठाने का खतरा रहता है। इसी को देखते हुए रेरा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है। रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने चेतावनी देते हुए कहा, कुछ बिल्डर इस प्रणाली का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रेरा के नियमों के मुताबिक, हर प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर को एक निर्धारित बैंक खाता खोलना होता है। खरीदारों को केवल उसी खाते में पैसा जमा करना चाहिए। बिल्डर को इस खाते की जानकारी प्रचार सामग्री और खरीदार को दिए गए दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से देनी होती है।

यूपी रेरा ने बताया कि खरीदारों से लिए गए पैसे का 70 प्रतिशत हिस्सा प्रतिदिन एक एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। यह खाता पूरी तरह सुरक्षित होता है और इसमें रखी धनराशि का उपयोग सिर्फ प्रोजेक्ट के विकास कार्यों के लिए किया जाता है। इससे प्रोजेक्ट समय पर पूरा होने और खरीदारों को घर समय पर मिलने की गारंटी मिलती है।

एस्क्रो अकाउंट को एक एजेंट द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें रखे पैसे तब तक सुरक्षित रहते हैं, जब तक तय शर्तें पूरी नहीं हो जातीं। इस तरह खरीदार धोखाधड़ी से बच सकते हैं और लेनदेन पारदर्शी रहता है।

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