डूंगरपुर मामले में कोर्ट ने सुनाई आजम खान को 10 साल की सजा

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

August 2026
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
August 17, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

डूंगरपुर मामले में कोर्ट ने सुनाई आजम खान को 10 साल की सजा

-कोर्ट ने 14 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

नई दिल्ली/सिमरन मोरया/- डूंगरपुर मामले में जेल में बंद आजम खान को कोर्ट ने गुरुवार को 10 साल जेल की सजा सुनाई है. यह मामला 6 दिसंबर 2016 का है। साथ ही कोर्ट ने 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। डूंगरपुर मामले में आजम खान पर जबरन कॉलोनी खाली कराने, मारपीट और लूटपाट का आरोप लगा था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 2019 में केस दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई रामपुर के एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही थी।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर बस्ती के एक और मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 10 साल की जेल और 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस दौरान एक और आरोपी बरकत अली को भी दोषी ठहराया है। कोर्ट ने बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आजम खान और ठेकेदार बरकत अली को लूट, मारपीट, गाली-गलौज, बस्ती को खाली कराने के लिए साजिश रचने के मामले में दोषी पाया है।

10 लाख का जुर्माना भी
इस मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान पर 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को 10 साल और बरकत अली को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है।

क्या है डूंगरपुर मामला
दरअसल डूंगरपुर एक इलाका है जो कि रामपुर के पुलिस लाइन इलाके के पास है। यहां पर आसरा नाम की कॉलोनी बनाई गई थी। इसी कॉलोनी को बनाने के लिए इस जमीन पर पहले से बने मकानों को अवैध करार देकर खाली कराया गया था। 2016 में यहां पर कई मकानों को तोड़ा गया था। वहीं एक दरोगा पर आरोप है कि उसने लोगों को डराने के लिए हवाई फायर भी किया था। नन्हे खां के बेटे अबरार ने अपनी शिकायत में आजम के खिलाफ वाशिंग मशीन, घर में रखे जेवर और 5 हजार रुपये नकद लूट का आरोप भी लगाया था।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox