प्रयागराज/शिव कुमार यादव/- ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यासजी के तहखाने में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की अपील पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अंजुमने इंतजामियां कमेटी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है। अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिये हैं।

मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहे। सुनवाई शुरू होने पर इंतजामिया कमेटी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिला जज वाराणसी ने सेवानिवृत्ति के दिन हड़बड़ी में पूजा करने का आदेश जारी किया है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।
तहखाने में होती रहेगी पूजा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगली तारीख छह फरवरी को सुनवाई होने तक ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा होती रहेगी। सरकार को यह निर्देश दिया है कि यहां पर कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य न कराया जाए। कोर्ट ने व्यासजी के तहखाना के अंदर पूजा पर अंतरिम रोक लगाने की मांग संबंधी मसजिद कमेटी की याचिका पर अनुमति देने से इनकार कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया है।


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