मानसी शर्मा / – आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, संजय सिंह राज्यसभा में सांसद की शपथ नहीं ले पाएंगे। संजय सिंह को राज्यसभा सभापति ने शपथ लेने की अनुमति नहीं दी है। सभापति ने कहा है कि फिलहाल ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास है।
बता दें, आप के नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से आंशिक राहत दी गई थी। अदालत ने संजय सिंह को जेल से बाहर आकर राज्यसभा में शपथ लेने की अनुमति दी थी। लेकिन मेन मौके पर शपथ ग्रहण से ठीक पहले ही राज्यसभा सभापति ने सांसद के तौर पर संजय सिंह को शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
ईडी ने नहीं किया विरोध
दरअसल,गुरुवार 1फरवरी को संजय सिंह ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका डाला था। संजय सिंह ने 7 दिन की अंतरिम बेल की मांग की थी। जिससे वो 5 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले सकें। साथ ही जिससे वो 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चलने वाले संसद सत्र में हिस्सा ले सकें। ईडी ने भी संजय सिंह की मांग का विरोध नहीं किया है। लेकिन कोर्ट ने संजय सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें केवल 5 फरवरी को शपथ लेने की अनुमति दी थी।
नहीं मिली अनुमति
दूसरी तरफ संजय सिंह के वकील रजत भारद्वाज का कहना था कि अंतरिम जमानत की मांग पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता को 7फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक अन्य मामले में सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना पड़ेगा। बेल के बजाय उन्हें केवल जाने की अनुमति मिल सकती है और 5फरवरी को राज्यसभा सदस्य के रूप में संजय सिंह शपथ ले सकते हैं। लेकिन, आज राज्यसभा सभापति ने आप नेता को शपथ लेने की भी अनुमति नहीं दी।
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