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    द्वारका पुलिस ने पकड़ा एक अंतरराज्यीय अवैध शराब तस्कर

    -आरोपी से 25 पेटी अवैध शराब व एक वैगनआर कार बरामद

    द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- द्वारका जिला की दक्षिण द्वारका थाना की सेक्टर-1 पुलिस चौकी टीम ने
    वैगनआर कार में ले जाई जा रही 25 पेटी अवैध शराब बरामद करते हुए 01 अंतरराज्यीय अवैध शराब आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध शराब व कार को जब्त कर लिया है। आरोपी की पहचान नितिन सिंह चौहान उर्फ कुणाल पुत्र गुलाब सिंह के रूप में हुई है।

    द्वारका डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि द्वारका जिले की पुलिस चौकी सेक्टर-1 की टीम ने एक अंतरराज्यीय अवैध शराब आपूर्तिकर्ता नितिन सिंह चौहान उर्फ कुणाल पुत्र गुलाब सिंह चौहान, निवासी गांव चौहानो का बास गयापुरा, निकट नारायणपुर तहसील बहनसूर, जिला कोठपुतली को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से हरियाणा में बिक्री के लिए रखी गई 25 पेटी/कार्टून (312.5 लीटर) अवैध शराब बरामद करके उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। टीम ने तस्करी में इस्तेमाल की गई एक वैगनआर कार भी जब्त की है।

    कार्यभार एवं टीमें
    वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए, पुलिस चौकी सेक्टर-1 की एक टीम को हरियाणा से द्वारका या आस-पास के क्षेत्रों में अवैध शराब की आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखने का कार्य सौंपा गया।
               एसएचओ द्वारका साउथ के नेतृत्व में टीम ने अंतरराज्यीय सीमाओं पर निगरानी की, एएनपीआर कैमरा डेटा का विश्लेषण किया और सूचना एकत्र करने के लिए स्थानीय स्रोतों को तैनात किया।

    सूचना एवं गिरफ्तारी
    1 जून को एएसआई सनोज कुमार एवं अन्य स्टाफ पिकेट ड्यूटी पर मधु विहार गंदा नाला सेक्टर 5 द्वारका राजापुरी से पालम जाने वाली सड़क पर वाहन की जांच कर रहे थे, लगभग 10ः15 बजे स्टाफ ने एक वैगनआर कार की जांच की, और पिछली सीट पर उन्होंने देखा कि कार में कुछ कार्टन लोड किए गए थे, उसके बाद एचसी प्रदीप ने ड्राइवर से कार्टन के बारे में पूछा, ड्राइवर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया।

    इसके बाद, कर्मचारियों ने तुरंत कार्टन की जांच की और कार में अवैध शराब पाई। उसके बाद, पुलिस चौकी सेक्टर-1, द्वारका के एसआई सीमा मीना, एएसआई सनोज कुमार, एचसी प्रदीप और एचसी बलराम ने कार में हरियाणा में बिक्री के लिए अवैध शराब के 25 कार्टन (312.5 लीटर) पाए। इसके बाद पीएस द्वारका साउथ (एफआईआर नंबर 248/2025, दिनांक 01/06/2025) में दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 की धारा 33/38/58 के तहत मामला दर्ज किया गया।

    पूछताछ से पता चला कि आरोपी आसानी से पैसा कमाने के लिए प्रेरित था और हरियाणा से दिल्ली में अवैध शराब की आपूर्ति कर रहा था।

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