यूपी सरकार ने 20 अप्रैल से शुरू होने वाले कामों की जारी की एडवाइजरी

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December 14, 2024

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यूपी सरकार ने 20 अप्रैल से शुरू होने वाले कामों की जारी की एडवाइजरी

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/लखनऊ/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- कोरोना वायरस के चलते इस समय पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये इन कदमों की जितनी तारीफ की जाए कम है। सरकार लगातार लोगों को घरों में रहने की अपील कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी चपेट में आने से बचाया जा सके। सरकार इस वायरस से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और जनता की सुरक्षा को लेकर एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। फिर भी देश में काम को गति देने के लिए कुछ सरकारें 20 अप्रैल से अपने राज्यों में कुछ छूट देने की कोशिश कर रही है। जिनमें उत्तरप्रदेश सरकार ने सबसे पहले अपने यहां 20 अप्रैल से शुरू होने वाले कामों की एडवायजरी जारी कर दी है।


                                        गौरतलब है कि यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी अपने कुशल नेतृत्व व ताबड़तोड़ फैसले लेने के लिए जाने जाते है। जिसकारण कोरोना जैसे संकट के बीच भी वह जनता की सुरक्षा व हित के लिए एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देशभर में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ जरुरी चीजों के लिए सेवाओं में सशर्त छूट दी है। लेकिन इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जानी है कि कहां लाॅक डाउन जारी रहेगा और कहां इसमे ढील दी जायेगी। हालांकि सीएम योगी गरीब और मजबूर वर्ग के लोगों के खाते में शुरुआत में ही सहायता राशि भेज चुके हैं। और आगे की रणनीति पर काम कर रहे है। लेकिन इसी बीच यूपी से एक और बड़ी खबर भी आ रही है कि यूपी में 20 अप्रैल से कुछ विभागों व जिलों में काम की छूट दी जायेगी  जिसके चलते उत्तरप्रदेश में योगी सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी ने भी 20 अप्रैल से सरकारी ऑफिसों को खोले जाने को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। वही पुलिस होमगार्ड, अग्निशमन, सिविल डिफेंस, कारागार और नगर निकाय पहले के तरह की कार्यरत रहेंगे। साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालय समूह क और ख के अधिकारी ऑफिस में मौजूद रहने के आदेश भी जारी कर दिये है। यूपी सरकार द्वारा जारी की गयी एडवाईजरी में कहा गया है कि 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने की व्यवस्था की जाये, जिसके चलते रोस्टर के हिसाब से कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया जाए। इसी के साथ सभी जगह सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

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