नई दिल्ली/अनीशा चौहान/- मार्केट रेगुलेटर SEBI ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। नियामक ने उन्हें प्रतिभूति बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा SEBI ने अनिल अंबानी पर करोड़ों रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है।
अनिल अंबानी के अलावा इन लोगों पर भी होगी कार्रवाई
नियामक ने ताजा आदेश में इस कार्रवाई की जानकारी दी। रेगुलेटर की ये कार्रवाई अनिल अंबानी समेत 24 अन्य इकाइयों के खिलाफ हुई है, जिनमें रिलायंस होम फाइनेंस के कई पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। SEBI ने सभी को प्रतिभूति बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। नियामक का कहना है कि कंपनी के फंड के हेरफेर के चलते यह कार्रवाई की गई है।
किसी भी लिस्टेड कंपनी में ऐसे पद नहीं लिए जा सकते
बाजार नियामक ने 5 साल का प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ करोड़ों रुपये का जुर्माना भी लगाया है। नियामक की ओर से अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है। SABE ने अनिल अंबानी को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में प्रबंधकीय पद लेने से भी रोक दिया है।
रिलायंस होम फाइनेंस पर भी लगा प्रतिबंध
कंपनी भी नियामक की कार्रवाई की जद में आ गई है। कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस को प्रतिभूति बाजार से 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही कंपनी पर 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस तरह की गई कंपनी में हेराफेरी
SEBI ने 222 पन्नों के अपने अंतिम आदेश में कहा कि अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस के प्रबंधकीय पदों पर तैनात लोगों की मदद लेकर धोखाधड़ी की। इस तरह दोनों ने मिलकर रिलायंस होम फाइनेंस का पैसा इधर से उधर कर दिया। उनसे जुड़ी संस्थाओं को लोन के नाम पर पैसा इधर-उधर किया गया। SEBI के मुताबिक, कंपनी के बोर्ड ने उन गतिविधियों पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन प्रबंधन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। नियामक ने इसे कंपनी परिचालन में गंभीर अनियमितता माना है।
SEBI ने उन पर करोड़ों का जुर्माना भी लगाया
अनिल अंबानी के अलावा SEBI ने जिन लोगों पर जुर्माना लगाने और प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है उनमें रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व अधिकारी अमित बापना (27 करोड़ रुपये), रवींद्र सुधालकर (26 करोड़ रुपये) और पिंकेश आर शाह (21 करोड़ रुपये) शामिल हैं।उनके अलावा रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लिन्जेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज़ होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर 25-25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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