रजिस्ट्रेशन कार्य के लिए निर्धारित मानकों का पालन करें तहसीलदार- उपायुक्त

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

August 2026
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
August 26, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

रजिस्ट्रेशन कार्य के लिए निर्धारित मानकों का पालन करें तहसीलदार- उपायुक्त

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/झज्जर/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- जिला झज्जर उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 20 अप्रैल से जिले की सभी तहसीलों में रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा जिसके लिए सभी तहसीलदार निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

बता दें कि उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार यह कार्य किया जायेगा। उन्होने कहा कि आगामी आदेशों तक केवल ब्याना के दस्तावेज ही पंजीकृत किए जाएंगे। केवल रजिस्टर्ड वसीका नवीस ही संबंधित सब रजिस्ट्रार, संयुक्त सब रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए रोस्टर के हिसाब से तहसील कार्यालय में आएंगे। रजिस्ट्रेशन कार्य हेतु तहसील कार्यालय में केवल क्रेता, विक्रेता, गवाह व संबंधित नंबरदार ही तहसील कार्यालय में प्रवेश कर पाएंगे। इन सभी को भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री के लिए स्टांप की खरीद आन लाईन की जाएगी। किसी भी स्टांप विक्रेता को तहसील कार्यालय में व उनके कार्य स्थल पर आने की अनुमति नहीं होगी। सभी तहसील व उप तहसील कार्यालयों में सामाजिक दूरी की पालना के लिए पुलिस व्यवस्था का उचित प्रबंध पुलिस अधीक्षक झज्जर द्वारा किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि तहसील कार्यालय में आने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा किसी भी बीमार व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई बीमार व्यक्ति कार्यालय में पाया गया तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण इन आदेशों की दृढ़ता से पालना करनी होगी। आदेशों का उलंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox