UCC: चमोली ज़िले में लिव-इन रिलेशनशिप का पहला पंजीकरण

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September 8, 2026

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UCC: चमोली ज़िले में लिव-इन रिलेशनशिप का पहला पंजीकरण

चमोली/उत्तराखंड/अनीशा चौहान/- समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद प्रदेश में विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे आवश्यक पंजीकरण कराए जाने लगे हैं। इसी क्रम में चमोली ज़िले में लिव-इन रिलेशनशिप (सहमति संबंध) का पहला पंजीकरण किया गया है। यह पंजीकरण चमोली में कार्यरत एक कपल ने करवाया है। जानकारी के अनुसार, यह जोड़ा जल्द ही विवाह भी करने वाला है।

UCC कानून के तहत, यदि कोई युवक और युवती एक महीने से अधिक समय से बिना शादी के लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इस कानून के अनुसार, ऐसे कपल को न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से तीन महीने तक की कैद, ₹10,000 तक का जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है।

प्रदेश सरकार ने 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता (UCC) कानून लागू किया था। इसके बाद प्रशासन द्वारा लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ताकि लोग समय पर आवश्यक पंजीकरण करा सकें। सीमांत जनपद चमोली में अब तक UCC के तहत कुल 199 पंजीकरण हो चुके हैं, जिनमें चमोली में लिव-इन रिलेशनशिप का पहला पंजीकरण शामिल है।

हालांकि, मैदानी इलाकों और बड़े शहरों में पहले ही लिव-इन रिलेशनशिप के कई पंजीकरण हो चुके हैं, लेकिन अब यह प्रवृत्ति पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। चमोली में हुए इस पंजीकरण को लेकर ज़िले में चर्चा तेज़ हो गई है।

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