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    महाराष्ट्र चुनाव का शेड्यूल जारी, 20 नवंबर को मतदान; जानें कब होगी वोटों की गिनती

    मानसी शर्मा /-  महाराष्ट्र विधानसभा की 288सीटों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने मतदान का शेड्यूल जारी कर दिया है। पूरे राज्य में एक चरण में वोटिंग होगी। निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 22अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 29अक्टूबर से शुरू होगी, और मतदान 20नवंबर को आयोजित किया जाएगा। वोटों की गिनती 23नवंबर को की जाएगी।

    6.33करोड़ मतदाता करेंगे नई सरकार का चुनाव

    महाराष्ट्र में निर्वाचन आयोग की टीम ने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जानकारी दी कि राज्य के 36जिलों में 288विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। विधानसभा का कार्यकाल 26नवंबर को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र में कुल 9.63करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 1.85करोड़ युवा वोटर शामिल हैं। राज्य में 118,600पोलिंग बूथ होंगे, और पीडब्ल्यूडी तथा महिलाओं के लिए विशेष बूथ भी स्थापित किए जाएंगे।

    पिछले चुनाव में मुंबई शहर से कुछ बूथों पर ज्यादा पोलिंग स्टेशनों की शिकायतें आई थीं, जिसे इस बार सुधारने के निर्देश बीएमसी को दिए गए हैं। पोलिंग लाइन में आराम के लिए कुर्सियों या बेंच की व्यवस्था भी की जाएगी।

    बुजुर्गों को घर में मतदान करने का मिलेगा अवसर

    इस बार 85वर्ष से अधिक आयु के मतदाता घर से मतदान करने का अवसर प्राप्त करेंगे। चुनाव की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी, जिसे बाद में देखा जा सकेगा। चुनाव आयोग ने वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।

    क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को अपने खिलाफ जानकारी देने के लिए अखबारों में तीन बार विज्ञापन प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी प्रकार की पक्षपाती गतिविधि या प्रलोभन की जानकारी मिलती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

    मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से सीमा क्षेत्रों में, आयोग की निगरानी रहेगी। सभी पोलिंग स्टेशन एक-दो किमी के भीतर होंगे। यदि सोशल मीडिया पर झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई, तो कंट्रोल रूम तुरंत कार्रवाई करेगा। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमों का पालन करते हुए निर्भीकता से चुनाव प्रचार करें।

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