केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शर्त को ईडी ने ठुकराया

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केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शर्त को ईडी ने ठुकराया

-12 मार्च को केजरीवाल को होना है ईडी के सामने पेश

नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अब वह ईडी के सवालों के जवाब देने को तैयार हो गए हैं। इसके लिए केजरीवाल ने आज ईडी को अपना जवाब भेजकर बताया कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी के लिए तैयार हैं। लेकिन ने ईडी ने केजरीवाल की इस शर्त को ठुकरा दिया है।
          ईडी ने आबाकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरे केजरीवाल को 27 फरवरी को 8वां समन भेजकर 4 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। यह आठवीं बार है जब केजरीवाल ईडी के समन पर एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल अब तक एक भी समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने हर बार इन समन को ‘अवैध’ करार दिया है। इससे पहले उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को भी पत्र लिखकर ये समन वापस लेने की मांग की थी। ईडी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का कोई नियम नहीं है।

केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में होंगे शामिल
आम आदमी पार्टी (आप) के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को जवाब भेजा है। उन्होंने कहा कि समन गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी वह जवाब देने को तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। उसके बाद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे।

केजरीवाल ने सभी समनों को अवैध करार दिया
आपको बता दें कि इससे पहले केजरीवाल ने ईडी के 22 फरवरी को भेजे गए सातवें नोटिस को भी दरकिनार करते हुए उसे कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर अदालत इस संबंध में आदेश देगी तो वह प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे। गौरतलब है कि आबाकारी घोटाले में पूछताछ के लिए कई बार समन भेजे जाने के बाद भी केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर इस बारे में ईडी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर अदालत ने केजरीवाल को 16 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। ईडी ने आठवां समन जारी करते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया था कि केजरीवाल को पेश होने के लिए भेजा गया नया नोटिस अनुचित है, क्योंकि मामला स्थानीय अदालत में विचाराधीन है।

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