दिल्ली में बीएस-6 डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को मिली मंजूरी

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
May 4, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

दिल्ली में बीएस-6 डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को मिली मंजूरी

-ट्रांसपोर्टरों में खुशी की लहर, आदेश जारी

नई दिल्ली/भावना शर्मा/ – राजधानी दिल्ली में प्रदुषण को लेकर डीजल की गाड़ियों पर लगी रोक अब हटा ली गई है। राजधानी में बीएस-6 बसों और टेंपो ट्रैवलर के पंजीकरण के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अनुमति दे दी है। दिल्ली में डीजल बसों का पंजीकरण फिर से शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने इसकी अनुमति दी है। इसके बाद से ट्रांसपोर्टरों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है और ट्रांसपोर्टर विभाग के आदेश का स्वागत कर रहे हैं।
          विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत डीजल बसों और टेंपो ट्रैवलर (आठ सीट) का पंजीकरण हो सकेगा। ऐसे में इन वाहन चालकों को अब दिल्ली से अन्य राज्यों में पंजीकरण के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वह दिल्ली में ही डीजल वाहन पंजीकृत करा सकते हैं।

परिवहन विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में इन वाहनों को मंजूरी दी गई है। यह अनुमति इंटर स्टेट कैरेज के लिए है, जिसमें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट होल्डर हैं। अनुमति मिलने के बाद ट्रांसपोर्टरों ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इस आदेश का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वह कहते हैं कि अब इससे पंजीकरण आसान होगा। दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स परेशान होते रहे, बल्कि काफी ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल बसों और टेंपो ट्रैवलर का रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों से करवाया। इस से दिल्ली सरकार को भी लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।

सहूलियत मिली पर आदेश काफी देर से आया
दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि पंजीकरण के लिए पहले अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। इससे अब सहूलियत मिली है। हालांकि वह कहते हैं कि यह आदेश काफी देर से आया है। इससे लाखों को ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान हुआ है। इससे कई ट्रांसपोर्टर्स ने दूसरे राज्यों में शरण ले ली है। वह कहते हैं कि इस आदेश का स्वागत करते हैं। बीएस 6 डीजल बसों का रजिस्ट्रेशन एक महीने पहले खोलना चाहिए था। काफी ट्रांसपोर्टर्स इस वजह से नई बसें नहीं खरीद पाए हैं। बता दें वर्ष 2015 में एनजीटी ने 2000 सीसी से ज्यादा डीजल इंजन वाले वाहनों पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद से दिल्ली में डीजल बसों का पंजीकरण बंद है।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox