आप की मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को जारी किया नोटिस

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आप की मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को जारी किया नोटिस

-तीसरी बार भी हंगामें की भेंट चढ़ गई थी एमसीडी सदन की बैठक, आप की मेयर उम्मीदवार ने फिर खटखटाया एससी का दरवाजा

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/भावना शर्मा/- दिल्ली एमसीडी में मेयर चुनावों को लेकर आप की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिसके बाद एससी ने एलजी को नोटिस जारी कर दिया है।

                 बता दें कि दिसंबर में चुनाव होने के बाद से अब तक दिल्लीवासियों को उसका मेयर नही मिला है। दिल्ली एमसीडी सदन में तीन बार मेयर चुनाव की तारीखें तय हो चुकी है लेकिन हर बार मनोनीत सदस्यों के मताधिकार के मुद्दे को लेकर सदन हंगामें की भेंट चढ़ जाता है। अब आप की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने अदालत में उपराज्यपाल के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उपराज्यपाल विनय सक्सेना व अन्य लोगों को नोटिस जारी कर मनोनीत सदस्यों के मत अधिकार पर जवाब मांगा है।
               दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आज तक कभी भी निगम के मेयर चुने जाने के वक्त मनोनीत सदस्यों ने वोट नहीं दिया। इस बार ऐसा करके भाजपा कम सीटें होने के बावजूद अपना मेयर बनवाना चाहती है। वहीं आप के इस आरोप पर भाजपा का कहना है कि हर बार मनोनीत सदस्य देर से चुने जाते थे और इस बार जब चुन लिए गए हैं तो वह वोट क्यों न दें।

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