नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/इस्लामाबाद/भावना शर्मा/- इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए एक वकील की नियुक्ति की मांग के मामले में भारत को अपनी प्रतिक्रिया के लिए एक और अवसर प्रदान करे। ये जानकारी पाकिस्तानी मीडिया ने दी है।
भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध ना कराने पर पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का दरवाजा खटखटाया था और जाधव की सजा को चुनौती दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेग स्थित आईसीजे ने जुलाई, 2019 में एक फैसला दिया था, जिसमें पाकिस्तान से कहा गया था कि वह जाधव तक भारत को राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए और उनकी सजा की समीक्षा सुनिश्चित करे।
इस्लामाबाद कोर्ट ने अगस्त 2020 में मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह, न्यायाधीश अमीर फारूक और न्यायाधीश मियांगुल हसन औरंगजेब की तीन सदस्यीय बड़ी पीठ का गठन किया था, जिसने बार-बार भारत से जाधव के लिए पाकिस्तान से कोई वकील नियुक्त करने को कहा लेकिन नई दिल्ली यह कहती रही है कि वह जाधव के लिए कोई भारतीय वकील नियुक्त करना चाहती है जिसकी मंजूरी दी जानी चाहिए।


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