द्वारका जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पीओ एवं जेल बेल सेल ने अवैध शराब तस्कर को दबोचा

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October 18, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

-अवैध शराब सप्लाई नेटवर्क पर करारा प्रहार

नई दिल्ली/द्वारका/उमा सक्सेना/-   द्वारका जिला पुलिस की पीओ एवं जेल बेल सेल ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक कुख्यात शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में बिना नंबर प्लेट की वैगन-आर कार से भारी मात्रा में हरियाणा में बिक्री के लिए चिन्हित अवैध देसी शराब बरामद की गई है। पुलिस की इस मुस्तैदी से द्वारका जिले में सक्रिय अवैध शराब सप्लाई चेन को बड़ा झटका लगा है।

डीसीपी के निर्देश पर चला विशेष अभियान
डीसीपी द्वारका जिला के निर्देशों के तहत जिले में बूटलेगिंग और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पीओ एवं जेल बेल सेल को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस अभियान का नेतृत्व इंस्पेक्टर मनीष यादव (इंचार्ज, पीओ एवं जेल बेल सेल) ने किया, जो एसीपी ऑपरेशंस द्वारका जिला श्री रविंदर अहलावत के समग्र पर्यवेक्षण में संचालित हुआ। टीम को मानव खुफिया सूचना (HUMINT) के आधार पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

गुप्त सूचना पर तड़के हुई घेराबंदी
12 जनवरी 2026 को हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एक वाहन के जरिए द्वारका क्षेत्र में अवैध शराब लाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम हरकत में आ गई और सुनियोजित रणनीति के तहत इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई। तड़के करीब 3 बजे नांगली इंडस्ट्रियल एरिया, यूईआर-2, नजफगढ़ के पास पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की वैगन-आर कार को रोककर तलाशी ली।

कार से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद
तलाशी के दौरान पुलिस ने वाहन से 29 कार्टन में भरी कुल 1450 क्वार्टर मसालेदार देसी शराब बरामद की, जो केवल हरियाणा में बिक्री के लिए चिन्हित थी। मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और शराब से भरे वाहन को भी जब्त कर लिया गया।

आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड
गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल पुत्र नरेंद्र, निवासी गांव बरहाना, तहसील बेरी, जिला झज्जर (हरियाणा), उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे उसकी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता की पुष्टि होती है।

एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज
इस संबंध में थाना नजफगढ़ में एफआईआर संख्या 11/2022 दिनांक 12 जनवरी 2026 को दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 33/38/58 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध शराब की सप्लाई कहां से की जा रही थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं।

टीमवर्क से मिली सफलता
इस सराहनीय कार्रवाई में हेड कांस्टेबल प्रदीप, महेश, कुलवंत, अजीत यादव के साथ कांस्टेबल अंकुर और जयदीप की अहम भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने टीम की तत्परता और सूझबूझ की सराहना की है।

पुलिस का सख्त संदेश
द्वारका जिला पुलिस ने साफ किया है कि अवैध शराब, नशे और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान आगे भी इसी सख्ती से जारी रहेगा और कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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