नई दिल्ली/सिमरन मोरया/- दिल्ली शराब घोटाला केस में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। CBI सात दिन में अपना जवाब दाखिल करेगी। जिसके बाद करीब 2 दिन के बाद केजरीवाल उसका प्रतिउत्तर देंगे। इसका सीधा-सीधा मतलब है कि CBI के जवाब पर अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे। इसके सप्ताह भर के बाद यानी 17 जुलाई को कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी।
बता दें कि कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2 साल पहले दर्ज मामले में केजरीवाल को 6 महीने पहले समन किया गया थआ। ईडी की गिरफ्तारी के बाद 23 जून को उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इसके साथ ही एडवोकेट सिंघवी ने कहा है क केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है ना ही उनके देश छोड़कर भागने की आशंका यानी फ्लाई रिस्क भी नहीं है। केजरीवाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि 2022 में दर्ज मामले पर 2024 में पूछताछ की गई।
चुनाव के लिए दी गई थी जमानत
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 10 से लेकर 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल 2 जून से लगातार तिहाड़ जेल में बंद हैं। तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान 26 जून को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अपनी हिरासत में लिया और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया।
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