• DENTOTO
  • दिल्ली के हर जिलें में खुलेगा वन-स्टॉप केंद्र, उच्च न्यायालय ने दिया निर्देश

    स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

    शिव कुमार यादव

    वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

    संपादक

    भावना शर्मा

    पत्रकार एवं समाजसेवी

    प्रबन्धक

    Birendra Kumar

    बिरेन्द्र कुमार

    सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

    Categories

    May 2025
    M T W T F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  
    May 19, 2025

    हर ख़बर पर हमारी पकड़

    दिल्ली के हर जिलें में खुलेगा वन-स्टॉप केंद्र, उच्च न्यायालय ने दिया निर्देश

    -2018 के फैसले का सरकारें नही कर रही पालन, हो रही अवमानना

    नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/भावना शर्मा/- दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को हर जिले में एक ‘वन-स्टॉप’ केंद्र खोलने का निर्देश दिया है जिनका इस्तेमाल केंद्रीय थाने के रूप में किया जा सकता है और वहां महिलाओं और बच्चों के खिलाफ सभी अपराधों को उच्चतम न्यायालय के 2018 के निर्देशों के अनुसार दर्ज किया जा सकता है।
                मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा, ‘‘ऐसा मालूम होता है कि शीर्ष अदालत द्वारा निपुण सक्सेना मामले में 11 दिसंबर, 2018 को फैसला दिये जाने के बाद भी पैराग्राफ 50.7 और 50.9 में दिये गये निर्देशों का अभी तक पालन नहीं किया गया है। इसलिए, हम जीएनसीटीडी (दिल्ली सरकार) को भारतीय दंड संहिता की धारा 228-ए (3) के तहत कार्रवाई करने और शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार मानदंड निर्धारित करने का निर्देश दे रहे हैं।’’
                   पीठ ने कहा, ‘‘राज्य को यह निर्देश भी दिया जाता है कि शीर्ष अदालत के फैसले का अनुपालन करते हुए हर जिले में ‘वन-स्टॉप’ केंद्र खोले जाएं।’ उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकारें 11 दिसंबर, 2018 को पारित फैसले की तारीख से एक साल के अंदर इस तरह केंद्र बनाने की उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करके पहले ही अवमानना कर रही हैं।

    About Post Author

    Subscribe to get news in your inbox