ज्ञानवापी परिसर के मालिकाना हक का विवाद, कोर्ट प्रोसिडिंग की मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी रोक…

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

December 2024
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
December 23, 2024

हर ख़बर पर हमारी पकड़

ज्ञानवापी परिसर के मालिकाना हक का विवाद, कोर्ट प्रोसिडिंग की मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी रोक…

मानसी शर्मा /- इस मामले में अदालत ने मीडिया को कोर्ट प्रोसिडिंग करने से रोका है। कोर्ट में चल रहे मुकदमे के बारे में मीडिया को पक्षकारों और उनके वकीलों को बताने पर भी रोक लगाई। प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट के तहत सिविल वाद की पोषणीयता पर बहस हो रही है। सिंगल बेंच मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने की है।बुधवार 6 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के मालिकाना हक विवाद मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। जिसके कारण मामले की सुनवाई कल भी चलेगी। कल भी सुबह दस बजे सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने आज दोपहर तक सुनवाई में दलीलें पेश कीं। हिंदू पक्ष ने दोपहर बाद हुई सुनवाई में अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की बहस कल भी जारी रहेगी।

इस मामले में अदालत ने कोर्ट प्रोसिडिंग की मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। कोर्ट में चल रहे मुकदमे की जानकारी मीडिया को देने पर भी रोक लगाई। प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट के तहत सिविल वाद की पोषणीयता पर बहस चल रही है। सिंगल बेंच मामला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के पास है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। इनमें से तीन याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस से संबंधित हैं। जबकि ASI के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दो अर्जियां हैं।

1991 के मुकदमे में हिंदुओं को विवादित जगह देने और वहां पूजा करने की अनुमति देने की मांग की गई। 1991 में वाराणसी की अदालत ने यह मुकदमा दायर किया। मुख्य रूप से हाईकोर्ट को निर्णय देना है कि वाराणसी की अदालत इस मामले को सुन सकती है या नहीं। तीन बार जजमेंट रद्द करने के बाद अदालत फिर से सुनवाई कर रही है।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox