आरजी कर रेप-मर्डर मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, मरते दम तक जेल में रहेगा संजय रॉय

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

July 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
July 7, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

आरजी कर रेप-मर्डर मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, मरते दम तक जेल में रहेगा संजय रॉय

मानसी शर्मा/- कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रा से रेप और मर्डर मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सियालदह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस अनिर्बन दासने यह फैसला सुनाया है। हालांकि, सीबीआई ने दोषी संजय रॉय को फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं, मृतक डॉक्टर के माता-पिता ने भी कोर्ट से फांसी की मांग की थी।

हालांकि, कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयर मामला ना मान कर उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही कोर्ट ने मृतक के परिवारों को 17 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। बता दें, सीबीआई ने इस केस को 166 दिनों में हल करके दोषी को सजा दिलाई है। इन धाराओं में मिली सजा बता दें, पिछले साल 9 अगस्त को कोलकाता आर जी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का मृत शरीर मिला था। जिसके बाद पश्चिम बंगाल सहित देशभर में जमकर प्रदर्शन हुआ था। आरोपी को पकड़ने और फिर उसे सजा दिलवाने की मांग की थी। इस केस की कार्यवाही पहले बंगाल पुलिस कर रही थी लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले को सीबीआई को दे दिया गया। केस मिलने के बाद CBIने जांच करके मुकदमा दायर किया।

मुकदमा दायर होने के 57 दिनों के अंदर ही फैसला सुना दिया गया। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता के धारा 64, 66 और 103 के तहत दोषी ठहराया गया था। उसे दो दिन पहले ही दोषी ठहराया गया था। जज ने क्या कहा? फैसला सुनाने से पहले सियालदह कोर्ट के दोषी संजय रॉय ने जज से कहा था ,’मुझे फंसाने वाले अन्य लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है?’ इसके जवाब में जज अनिर्बान दास ने कहा था, ‘मैंने सभी सबूतों की बारीकी से जांच की है और गवाहों को सुना है, मुकदमे के दौरान दलीलें भी सुनी हैं। इन सब से गुजरने के बाद मैंने तुम्हें दोषी पाया है। तुम दोषी हो। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।’

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox